NATIONAL NEWS

निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में हुए चुनाव के पश्चात 2 मई को होने वाली वोटों की गिनती के संदर्भ में व्यापक दिशानिर्देश जारी

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में हुए चुनाव के पश्चात 2 मई को होने वाली वोटों की गिनती के संदर्भ में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।
कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने कहा है कि महामारी की दूसरी लहर के चलते वोटों की गिनती के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है ।इसलिए डीईओ प्रत्येक मतगणना केंद्र में नोडल अधिकारी होंगे ।सभी मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 संबंधी मापदंडों का पालन किया जाएगा ।मतगणना हॉल के अंदर किसी भी उम्मीदवार के एजेंट को आरटी पीसीआर परीक्षण के बिना जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।अंदर जाने वाले एजेंट या व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर की आर टी पी सी आर या टीकाकरण रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। साथ ही मतगणना स्थल के बाहर किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। काउंटिंग हॉल में उचित वेंटीलेशन खिड़कियां निकासी पंखे इत्यादि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मतगणना केंद्रों को सेनेटाइज किया जाएगा ।कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए एक निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती तीन या चार जगह पर हो सकती है ।हॉल कमरे परिसर सभी में थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी काउंटिंग के दौरान पर्याप्त संख्या में पी पी आई किट रखे जाएंगे ।मतगणना अधिकारियों को को सभी प्रकार के से संबंधित उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

About the author

THE INTERNAL NEWS

Add Comment

Click here to post a comment

error: Content is protected !!