पीएम यात्रा के मद्देनजर ड्रोन कैमरा, यूएवी , हॉट एयर बैलून इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध हेतु निषेधाज्ञा लागू

TIN NETWORK
FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare


19 नवंबर रात 10 बजे से 21 नवंबर प्रातः 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
बीकानेर, 19 नवंबर। जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के संपूर्ण (नगरी और ग्रामीण) क्षेत्र में बिना किसी सक्षम स्वीकृति और सहमति के किसी भी प्रकार के यूएवी , ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध हेतु निषेधाज्ञा लागू की है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार प्रधानमंत्री की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा के मध्यनजर कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए यह निरोधात्मक कार्यवाही की गई है। यह आदेश 19 नवंबर रात 10 बजे से 21 नवंबर प्रातः 10 बजे तक जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र (नगरीय और ग्रामीण) में प्रभावी रहेगा।
इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare
Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!