बीकानेर में दत्तक पुत्री से बलात्कार के अ​भियुक्त को 20 साल की सजा: चार साल पहले की घटना,अ​भियुक्त पर 50 हजार का जुर्माना

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बीकानेर। चार साल पहले दत्तक पुत्री के साथ बलात्कार करने वाले अ​भियुक्त को पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अ​धिकारी मीनाक्षी जैन ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अ​भियुक्त को 20 साल की सजा और एक लाख 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अ​भियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।प्रकरण के अनुसार न्यायलय ने अ​भियुक्त को 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने पर भादंसं की धाारा 376 एबी एवं धारा 5 (एम)/6 एवं धारा 376 (2) (एफ) (एन) के अधीन विकल्प धारा 5 (एल) (एन) के तहत 20-20 साज की सजा से दंडित किया है। अ​भियुक्त पर एक लाख हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। धारा 506 के तहत एक साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अ​भियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश में कहा कि अ​भियुक्त की ओर से अर्थदंड की रा​शि जमा कराने के बाद उसमें से 50 हजार रुपए पीडि़ता को दिए जाए तथा शेष रा​शि राजकोष में जमा करवाई जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक श्री मोहम्मद सलीम राठौड द्वारा पैरवी की गई।यह है मामलानाबालिग पीडि़ता की मां ने नयाशहर थाने में नौ नवंबर, 2019 को मामला दर्ज कराया। उसने बताया कि उसकी 11 वर्षीय बेटी को अ​भियुक्त ने रिश्तेदार होने के नाते गोद लिया था। गोद देने के समय बच्ची की उम्र दो साल थी। 11 साल की होने पर अ​भियुक्त के घर रहने लगी। पांच महीने बाद जब वह उससे मिलने गई तो बच्ची ने अ​भियुक्त की ओर से किए गए गलत काम के बारे में बताया। पीडि़ता ने अपनी सगी मां को बताया कि अ​भियुक्त उससे गलत काम करता और धमकाता था कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा, जिससे बच्ची डरी-सहमी रहती थी। वह उसे किसी से मिलने भी नहीं देता था। जब मां घर आई तो वह रोने लगी और आपबीती बताई। तब परिवारिया ने आरोपी के ​खिलाफ नयाशहर थाने में मामला दर्ज कराया।

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