बीकानेर में सुरक्षा कारणों से लागू हुआ ब्लैक आउट और सांय 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि बंद, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए सख्त निर्देश….

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare


बीकानेर। देश की वर्तमान सुरक्षा परिस्थिति और सीमावर्ती क्षेत्र में संभावित खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए बीकानेर जिला प्रशासन ने नागरिकों की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और आंतरिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
आदेश के तहत किसी भी आपात या चेतावनी की स्थिति में बीकानेर जिले की संपूर्ण सीमा में विद्युत आपूर्ति बंद की जाएगी। इस दौरान इन्वर्टर आधारित लाइटों, सोलर लाइटों सहित किसी भी प्रकार की कृत्रिम रोशनी का उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। स्थानीय विद्युत और नगर निकाय विभागों को इसकी सख्त पालना सुनिश्चित करनी होगी।
जिले के सभी बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें और रेस्टोरेंट रोजाना सांय 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे। दुकानों के बाहर लगे बोर्ड या सजावटी रोशनी भी इस अवधि में बंद रखना अनिवार्य होगा। केवल आवश्यक सेवाओं – जैसे मेडिकल स्टोर, डेयरी बूथ आदि – को इस नियम से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें भी ब्लैक आउट के नियमों की पूरी पालना करनी होगी। एटीएम संचालन हेतु संबंधित बैंकों को सुरक्षात्मक उपाय अपनाने होंगे।
ब्लैक आउट की स्थिति में अंधकार रहेगा, ऐसे में केवल आपातकालीन स्थिति में ही वाहन प्रयोग की अनुमति दी गई है। उस दौरान वाहनों की लाइटें बंद रखनी होंगी। जिले भर में पुलिस और ट्रैफिक विभाग द्वारा विशेष नाकाबंदी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
यह आदेश केन्द्रीय सरकार के सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस विभाग, और आपातकालीन सेवाओं के लिए कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो सामरिक गतिविधियों में संलग्न हैं।
आदेश की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए इसे जिला कार्यालय, उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, बस स्टैंड और पुलिस थानों पर नोटिस बोर्ड के माध्यम से चस्पा किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा।

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare
Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!