DEFENCE / PARAMILITARY / NATIONAL & INTERNATIONAL SECURITY AGENCY / FOREIGN AFFAIRS / MILITARY AFFAIRS

बॉर्डर के पास फसल बुआई पर रोक:BSF ने जताया था ऐतराज, आतंकवादी फायदा उठाकर सीमा करते हैं पार

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

फिरोजपुर बॉर्डर के पास फसल बुआई पर रोक:BSF ने जताया था ऐतराज, आतंकवादी फायदा उठाकर सीमा करते हैं पार

फिरोजपुर

पंजाब के सरहदी जिला फिरोजपुर में अंतरराष्ट्रीय सीमा एवं सीमा के पास कंटीले तारों के अंदर कपास और अन्य लंबी फसलों की बुआई पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर डीसी ने राजेश धीमान ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की 143वीं बटालियन के कमांडेंट केएमएस वाला ने उनके संज्ञान में लाया कि कुछ किसानों द्वारा भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बीटी कपास और अन्य ऊंची फसलें उगाई जाती हैं, जिसका फायदा उठाकर आतंकवादी भारत-पाकिस्तान सीमा पार कर जाते हैं। जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

फिरोजपुर जिला के डीसी राजेश धीमान।

फिरोजपुर जिला के डीसी राजेश धीमान।

उन्होंने कहा कि ये आदेश देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 2 माह तक प्रभावी रहेंगे।

हुक्का बार पर लगा प्रतिबंध
फिरोजपुर जिले में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं और इन हुक्का बार में आमतौर पर अलग-अलग फ्लेवर वाले निकोटीन, तंबाकू आदि का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमाघर को लेंगे होगें एनओसी
डीली ने फिरोजपुर के गांवों/शहरों में संचालित मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमाघर को (एनओसी) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 15 दिनों में सक्षम प्राधिकारी को दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति मैरिज पैलेस, होटल, रेस्तरां और सिनेमा आदि में उपयुक्त स्थान पर चस्पा की जाएगी। इस आदेश के जारी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने वाले समस्त मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट एवं सिनेमाघर आदि को बंद कर दिया जाएगा।

किराएदारों का नाम व पता थाने में दर्ज कराएं
जिलाधिकारी ने एक अन्य आदेश जारी करते हुए कहा कि जनपद फिरोजपुर में रहने वाले मकान मालिकों द्वारा अपने घरों में ठहराए गए किराएदारों को संबंधित थाने को सूचना नहीं दी जाती है, जिससे जिले में असामाजिक तत्व मकान किराया की मांग कर रहे हैं। मालिकों से ऐसी कार्रवाई की जाती है, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। इसलिए किराएदारों के नाम व पते तत्काल
अपने नजदीकी थाने में दर्ज कराएं।

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare
error: Content is protected !!