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मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी नगर नियोजन सेवा के पद सृजन के लिए नियमों का अनुमोदन विभिन्न शहरी निकायों के लिए 116 नवीन पद सृजित

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जयपुर, 15 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के स्थानीय शहरी निकायों में बढ़ी हुई आवश्यकताओं के अनुरूप नगर नियोजन (टाउन प्लानिंग) सेवा में पदों के सृजन के लिए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। साथ ही, विभिन्न पदनाम के 116 नवीन पद सृजित कर उन पर भर्ती करने को भी मंजूरी दी है।

श्री गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। इस निर्णय के बाद पर्याप्त संख्या में नगर नियोजन सेवा के अधिकारी एवं कार्मिक उपलब्ध होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में टाउन प्लानिंग एवं नगरीय विकास से जुड़े कार्यों में गति और गुणवत्ता बढ़ सकेगी।

प्रस्ताव के अनुसार, नगर नियोजन संबंधी कार्यों के लिए नए अनुमोदित नॉम्र्स के तहत उप नगर नियोजक के 2 नए पद, सहायक नगर नियोजक के 33 पद, नगर नियोजन सहायक (कनिष्ठ नगर नियोजक) के 2 पद तथा वरिष्ठ प्रारूपकार (सीनियर ड्राफ्ट्समैन) के 67 पद सहित कुल 116 पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों को प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर परिषदों में नियोजित किया जाएगा।

नवीन पदों के सृजन के बाद इन पर जल्द से जल्द नियमानुसार नियमित भर्ती की जाएगी। नियमित भर्ती में समय लगने की संभावना के चलते उक्त पदों पर आवश्यक एवं अस्थाई आधार पर भर्ती की जाएगी। अस्थाई भर्ती नियमित भर्ती के अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा 28 फरवरी, 2022 तक के लिए मान्य होगी।

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