बीकानेर। बिजली कंपनी और हादसे का शिकार हुए मृतक के परिवार के बीच समझौता हो गया है। अब बीकेएसएल की वेंडर कम्पनी हिन्दुस्थान इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन पीडित परिवार को एकमुश्त 25 लाख रुपए देगी। साथ ही पीडित परिवार को प्रोविडेंट फंड एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट और ग्रेज्युटी एक्ट के नियमों के तहत सभी परिलाभ दिए जाएंगे।पीफ व ईएसआई एक्ट के नियमानुसार परिवार के एक सदस्य को पेंशन दी जाएगी।परिवार एक सदस्य को उनकी शिक्षा, उम्र और योग्यता के आधार पर कम्पनी में नौकरी दी जाएगी। आज दोनों पक्षों में हुई बैठक में जिला कलक्टर, कम्पनी के प्रतिनिधि, पूर्व मंत्री गोविन्द राम मेघवाल और पीडित परिजन मौजूद थे। बैठक में सभी कार्यरत कर्मचारियों के भविश्य को सुरक्षित करने के लिए 25 लाख को ग्रुप टर्म लाइफ इन्श्योरेंस कराया जाएगा। जो एक जनवरी से लागू होगा, यह लाभ उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो कम से कम एक साल की सेवा पूरी कर सकेंगे। |
मृतक के परिवार और कंपनी के बीच समझौता, बिजली संबंधी कार्य फिर हुए सुचारू
September 30, 2024
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