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रत्तानी व्यास पंचायत समिति की सम्पति की अब देखरेख करेगे बीकानेर सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार

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बीकानेर। श्रीरत्तानी व्यास पंचायत समिति की सम्पति की सुरक्षा व प्रबन्ध हेतु सिविल न्यायाधीश संख्या 03 बीकानेर द्वारा बुधवार को आदेश जारी कर रिसिवर के रूप मे सहकारी समिति, बीकानेर के उप रजिस्ट्रार को नियुक्त किया गया है। अब रत्तानी व्यास पंचायत समिति की सम्पूर्ण सम्पति की सुरक्षा व प्रबन्ध कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर द्वारा करते हुए समिति के भवन की बुकिंग करना, उसकी राशि प्राप्त कर रसीद जारी करने, उक्त समिति के परिसर मे निर्मित सरकारी स्कूल का बकाया सम्पूर्ण किराया प्राप्त करने, समिति के बैंक खाता संधारित करने, समस्त लेनदारिया, देनदारियों के भुगतान/वसूली करने, आडिट करवाने, बगेची स्थित समस्त मन्दिरों की देखरेख व सेवा पूजा करने की व्यवस्था समिति के संरक्षकों के साथ समन्वय रखते हुए करने आदि का समिति का समस्त कार्य कोर्ट के आदेश से नियुक्त रिसीवर उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति बीकानेर द्वारा किया जावेगा।

रत्तानी व्यास पंचायत समिति के अध्यक्ष महेन्द्र कुमार व्यास का दिसम्बर, 23 मे कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त अपने कार्यकाल अवधि का हिसाब नही देने, समिति के संविधान की पालना नही करने, संरक्षक मण्डल को चार्ज नही देने को लेकर समाज के पंडित संजय व्यास एवं विजय शंकर व्यास द्वारा एक प्रतिनिधित्व वाद बीकानेर के सिविल न्यायालय मे पेश कर समिति के अध्यक्ष महेन्द्र कुमार व्यास के सम्बन्ध गम्भीर आरोप लगाये गये कि उनके द्वारा समिति के संविधान के अनुसार लेन-देन बैंक के माध्यम से नही करने, झूठे खर्चे दर्शाये जाकर समिति के सम्पति व धन का दुरूपयोग करने, कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरान्त भी अध्यक्ष पद पर महेन्द्र कुमार व्यास जबरन काबिज हो रखे होने, समिति के संविधान के अनुसार चुनाव नही करवाने आदि को लेकर न्यायालय मे वाद दायर किया। वाद मे यह भी आरोप लगाया गया कि समाज के भवन व किराये पर दी गई स्कूल से लाखो रूपये की आमदानी है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई वैध लेखा जोखा नही रखा जा रहा है। इसी कारण वादी ने इन सम्पतियों की देखरेख व सुरक्षा के प्रबन्ध हेतु एक रिसिवर नियुक्त करने की न्यायालय से प्रार्थना की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई उपरान्त उपरान्त दिनांक 07.10.2024 को रत्तानी व्यास पंचायत समिति की सम्पति एवं आय व्यय के प्रबन्ध हेतु रिसीवर नियुक्त करने के आदेश किए जाकर दोनो पक्षों से रिसिवर नियुक्त करने हेतु 3-3 नाम दिनांक 25.10.2024 तक प्रस्तावित कर पेश करने के आदेश दिये जिसकी पालना मे वादी पक्ष द्वारा थानाधिकारी नयाशहर, तहसीलदार बीकानेर एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐ बीकानेर के नाम प्रस्तावित किये जबकि समिति के निवृतमान अध्यक्ष द्वारा इस आदेश की कियान्विति को रोकने के उदेश्य से उनकी ओर से रिवीजन याचिका पेश कर समिति के प्रबन्ध हेतु नियुक्त रिसीवर आदेश दिनांक 07.10.2024 निरस्त करने की पेश की। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई उपरान्त रिसीवर नियुक्ति किये जाने को उचित व सही मानते हुए समिति के अध्यक्ष महेन्द्रकुमार व्यास की रिवीजन याचिका खारिज कर दिये जाने के उपरान्त समिति के निवृतमान अध्यक्ष महेन्द्र कुमार व्यास की ओर से रिसिवर नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास, जिला जज केडर के न्यायाधीशगण बुलाकी दास व्यास एवं श्यामसुन्दर व्यास के नाम प्रस्तावित किये। इन नामों पर न्यायालय द्वारा गम्भीरता एवं गहनता से विचार उपरान्त उप रजिस्ट्रार, पंजीयन, सहकारी संस्थाऐ बीकानेर को ही रिसिवर नियुक्त किया जाना बेहतर मानते हुए उसकी नियुक्ति के आदेश जारी किये जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता सोमदत्त पुरोहित एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता कमल नारायण पुरोहित को रिसिवर को उक्त कर्तव्यों को निष्पादित करने मे सहायता प्रदान करने के भी आदेश किये गये।

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