रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना” 1 जनवरी से होगी लागू

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare
[metaslider id=68846 cssclass=””]

बीकानेर, 29 दिसंबर। “रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना” 1 जनवरी से लागू होगी।
इस योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं राज्य के चयनित बी.पी.एल परिवार पात्र होंगे। योजना में महिला ने सशक्तीकरण की दृष्टि से परिवार की महिला मुखिया के नाम से कनेक्शन जारी किया जायेगा। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग नोडल विभाग होगा।


रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही समस्त सब्सिडी योजनान्तर्गत देय सब्सिडी के उपरान्त प्रत्येक पात्र परिवार को माह में अधिकतम एक गैस सिलेण्डर 450 रुपए में देय होगा। योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित बी.पी.एल परिवार (राजस्थान राज्य के) श्रेणी के परिवारों को गैस सिलेण्डर निर्धारित राशि जमा कर गैस एजेन्सी से डिलीवरी प्राप्त करने पर 450 रुपए से अधिक भुगतान की गई अन्तर राशि परिवार के मुखिया के जनाधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा जमा करायी जाएगी। योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक उपभोक्ता को एल.पी. जी. आई.डी. (उपभोक्ता क्रमांक) व जनाधार कार्ड के साथ पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के ने बताया कि पंजीयन का कार्य विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में भी किया जा रहा है। पात्र परिवार को 1 जनवरी या इसके पश्चात पंजीयन कराने पर भी योजना का लाभ जनवरी माह के लिये 1 जनवरी या उसके पश्चात लिए गए गैस सिलेण्डर पर भी देय होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित बी.पी.एल परिवार (राजस्थान राज्य के) श्रेणी के परिवार द्वारा पंजीयन करवाये जाने के पश्चात गैस कम्पनियों से प्राप्त ट्रांजेक्शन डाटा के आधार पर माह में दो बार पाक्षिक आधार पर अन्तर राशि (सभी स्त्रोतों से प्राप्त सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए) उपभोक्ता के जनाधार से लिंक बैंक खाते में स्वतः जमा कर दी जावेगी।

[metaslider id=71207 cssclass=””]
Categories:
error: Content is protected !!