राजकीय विधि महाविद्यालय में विधिक सहायता शिविर का हुआ आयोजन

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बीकानेर, 28 अक्टूबर। राजकीय विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीकानेर में राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के तहत सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों एवं यातायात साधनों के परिवहन एवं लाइसेंस प्रक्रिया विषय पर एक विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ भगवानाराम बिश्नोई ने बताया कि इस विधिक सहायता शिविर के मुख्य वक्ता क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारीक रहे। पारीक ने मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सभी के जीवन हेतु एक अहम विषय है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ड्राइवर है और उसे ड्राइव करते समय अपने से जुड़े सामाजिक रिश्तों को ध्यान में रखते हुए ड्राइव करना चाहिए तथा सभी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए
इसी क्रम में उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा में भी यातायात नियमों से संबंधित प्रावधानों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
पारीक ने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को समझाते हुए बताया कि अब लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है । आप ऑनलाइन इस प्रक्रिया को पूर्ण कर 1 माह पश्चात एवं छह माह पूर्व परिवहन कार्यालय में अपना स्थाई लाइसेंस बनवा सकते हैं । साथ ही उन्होंने हेलमेट की महत्ता सीट बेल्ट, ओवरटेकिंग, ड्रिंक एवं ड्राइव आदि पर भी प्रकाश डाला ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सभी विद्यार्थी एवं नागरिकों से यातायात नियमों की गंभीरता से पालना करने की अपील की
राजस्थान राज्य महिला नीति की नोडल अधिकारी एवं महाविद्यालय की सहायक आचार्य श्रीमती मीनाक्षी कुमावत ने कहा कि इस प्रकार के व्याख्यानों एवं कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य विधि के विद्यार्थियों में जीवन से जुड़े हर महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता लाना है
कार्यक्रम में प्राचार्य ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया । संचालन महाविद्यालय के सहायक आचार्य हेम सिंह शेखावत ने किया ।
इस अवसर पर महाविद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

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