राजस्थान में आज से नहीं होंगे ट्रांसफर, प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश पर आगामी समय तक रोक; विधानसभा सत्र बाद हट सकता है बैन

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जयपुर।राजस्थान में आज यानी 15 जनवरी से आगामी विधानसभा सत्र चलने तक सरकारी कर्मचारियाें-अधिकारियों के ट्रांसफर पर बैन रहेगा। जानकारों के मुताबिक 23 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को देखते हुए पिछले दिनों प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से ट्रांसफर पर बैन के आदेश जारी किए थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी विधानसभा सत्र के बाद इस बैन को हटाया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार विभाग के ये आदेश राज्य सेवा के कर्मचारियों और अधिकारियों पर मान्य होंगे। टीचर्स के तबादलों के लिए अलग से शिक्षा विभाग अधिकृत है।विभाग की उपशासन सचिव की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक जो व्यक्ति पूर्व में एपीओ चल रहे है या किसी दूसरे कारण से उनको इच्छित पद पर दोबारा लगाया जाता है तो उसके लिए संबंधित विभाग के एचओडी जिम्मेदार होंगे। विभाग ने मार्च 2022 के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि बिना राज्य सरकार के संज्ञान में लाए हुए ऐसे अधिकारी-कर्मचारी को पोस्टिंग नहीं दे।*निकाय, यूआईटी, विकास प्राधिकरण और निगमों पर भी ये आदेश लागू*सरकार के ये आदेश प्रदेश की तमाम नगरीय निकायों, यूआईटी और उन ऑटोनोमस बॉडी पर भी लागू है। इसके अलावा मंडल, आयोग में भी तैनात कर्मचारियों के ट्रांसफर पर 15 जनवरी से बैन लग जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 23 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के चलते सरकार ने ये आदेश जारी किए है। ताकि विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों और मंत्रियों के यहां आम जनता ट्रांसफर की डिजायर लेकर न पहुंचे।

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