रिश्वत के एक मामले में आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर को चार साल की कठोर कैद

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विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, पंचकुला (हरियाणा) ने श्री दविंदर सिंह, तत्कालीन रेलवे सुरक्षा बल, जाखल (हरियाणा) के उप निरीक्षक को रिश्वतखोरी के एक मामले में 40,000/- रुपये के जुर्माने के साथ चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ शिकायत पर 14.09.2016 को मामला दर्ज किया था। आरोप था कि देवेंद्र सिंह, एसआई, आरपीएफ पोस्ट, जाखल (हरियाणा) शिकायतकर्ता और उसके साथी मजदूरों को रिहा करने के एवज में 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिन्हें आरपीएफ पोस्ट, जाखल रेलवे स्टेशन में आरोपियों ने हिरासत में लिया था। रिश्वत की राशि पर बातचीत की गई और इसे घटाकर 10,000/- रुपये कर दिया गया। दिनांक 14.09.2016 को जाल बिछाया गया और आरोपी को 10,000/- रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए पकड़ा गया, जांच के बाद विशेष की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और दोषी करार दिया।

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