विधायकों के खरीद-फरोख्त मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने गुरुवार को किया नोटिस जारी

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

जयपुर।विधायकों के खरीद-फरोख्त मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने गुरुवार को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर केंद्रीय मंत्री के वॉयस सैंपल लेने की इजाजत मांगी थी। इसी याचिका पर वेकेशन जज जस्टिस चंद्र कुमार सोनगरा की अदालत ने नोटिस जारी किया है।

ACB ने गजेंद्र सिंह के वॉयस सैंपल लेने के लिए पहले ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

इसके बाद एसीबी ने एडीजे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहां ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हु रिवीजन याचिका दायर की थी। यहां भी 17 फरवरी को ये रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया गया।

ACB की ओर से गुरुवार को हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में याचिका लगाई गई। इस पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी हुआ है।
जानकारों के अनुसार, इस नोटिस का मतलब ये नहीं है कि उनके वॉयस सैंपल लिए जाएंगे। इस नोटिस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को 4 सप्ताह में कोर्ट में जवाब देना होगा।

जवाब पेश होने के बाद दोबारा सुनवाई होगी। इसके बाद तय होगा कि एसीबी को वॉयस सैंपल लेने के लिए इजाजत मिलेगी या नहीं।

सरकार ने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को कोर्ट में पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता घनश्याम सिंह राठौड़ ने कहा- ट्रायल कोर्ट व रिवीजन कोर्ट ने केवल इस आधार पर हमारी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि सीआरपीसी में इस तरह का आदेश देने का कोई प्रावधान नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में 2019 का आदेश कहता है कि जब तक संसद इसे लेकर कोई कानून नहीं बना देती है । मजिस्ट्रेट इस तरह का आदेश दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में निचली अदालत एक अन्य सह अभियुक्त संजय जैन के वॉयस सैंपल लेने के आदेश दे चुकी है। परंतु गजेंद्र सिंह शेखावत के मामले में अर्जी खारिज कर दी गई।

Categories:
error: Content is protected !!