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शव ले जाने के लिए निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलना पड़ा भारी ई-मेल पर प्राप्त शिकायत के बाद जिला कलक्टर के निर्देश पर परिवहन कार्यालय ने सीज की एम्बूलेंस

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बीकानेर, 12 मई। एम्बूलेंस चालक द्वारा शव ले जाने के लिए तय दरों से अधिक राशि वसूलने की शिकायत पर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही करते हुए परिवहन कार्यालय द्वारा वाहन को सीज किया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी जुगल माथुर ने बताया कि अंकित बांठिया ने जिला कलक्टर को ई-मेल के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत करते हुए बताया कि 8 मई को एम्बूलेंस संख्या आरजे 52, पीए 0152 को बीकानेर से सरदारशहर शव ले जाने के लिए किराए पर लिया गया। वाहन चालक द्वारा इसके लिए दस हजार रुपये लिए जाना निर्धारित किया, लेकिन सरदारशहर पहुंचने पर उसने पंद्रह हजार रुपये ले लिए। बांठिया ने बताया कि एम्बूलेंस के हैण्ड ब्रेक तक काम नहीं कर रहे थे। वाहन चालक का व्यवहार भी अशोभनीय था। निर्धारित से अधिक राशि देने के बाद मांगने पर भी वाहन चालक द्वारा रसीद भी नहीं दी गई। एम्बूलेंस में परिजन का शव होने के कारण मौके पर इसका विरोध नहीं किया गया।
जिला कलक्टर ने 10 मई को देर रात प्राप्त इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला परिवहन कार्यालय को कार्यवाही के लिए मंगलवार प्रातः ही निर्देशित किया गया। जिसकी अनुपालना में परिवहन कार्यालय के निरीक्षक सुनील चौधरी द्वारा बुधवार को आरजे 52, पीए 0152 एम्बूलेंस को सीज कर लिया गया।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा एम्बूलेंस अथवा शव वाहन का किराया निर्धारित किया गया तथा इससे ज्यादा राशि वसूले जाने की स्थिति में शिकायत के लिए राउण्ड द क्लाॅक आधारित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। किसी भी एम्बूलेंस अथवा शव वाहन चालक द्वारा निर्धारित से अधिक राशि वसूली जाती है, तो इस पर शिकायत की जा सकती है। नियंत्रण कक्ष में प्रातः 6 से दोपहर 2 बजे तक परिवहन निरीक्षण करणाराम (मो. 96021-81699), दोपहर 2 से रात्रि 10 बजे तक अशोक कुमार शर्मा (मो. 96360-83334) तथा रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक जयनारायण पूनिया (मो. 94611-59304) को नियुक्त किया गया है।

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