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सरहद पर पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर रोक बढाई:देश की शांति में खलल का अंदेशा, देखे गृह विभाग ने निकाला आदेश

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सरहद पर पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर रोक बढाई:देश की शांति में खलल का अंदेशा, गृह विभाग ने निकाला आदेश
भारतीय सरहद खासकर जैसलमेर में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिम के इस्तेमाल पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध की अवधि को 6 महीने और बढ़ा दिया है। इससे पहले जैसलमेर कलेक्टर ने दो महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। गृह विभाग की संयुक्त सचिव सीमा कुमार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जैसलमेर से लगने वाली सीमा पर घुसपैठिए एवं राष्ट्र विरोधी तत्व देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि, जैसलमेर जिले की सीमा के तीन-चार किलोमीटर तक पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क आता है। ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम और इस नेटवर्क के जरिए आसानी से संपर्क किया जा सकता है। यही नहीं पाक सीमा पर पीएसओ, ई-मेल, इंटरनेट के माध्यम से विदेशी कॉल्स या संदेश का उपयोग कर जन सुरक्षा का खतरा बन सकते हैं। या फिर शांति को भंग कर सकते हैं।राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे की आशंका को देखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध बढ़ाया गया है। इसके तहत जिले के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इस सिम का उपयोग कर सकेगा न ही इसकी अनुमति दी जा सकेगी। आदेशों का उल्ल्ंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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