स्वास्थ्य विभाग ने मनाया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बच्चों को तंबाकू से बचाने बढ़ाए हाथ

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बीकानेर, 31 मई। नई पीढ़ी को तंबाकू के जहर से बचाने के उद्देश्य और थीम के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। जिले के चिकित्सा संस्थानों पर शपथ ग्रहण का आयोजन कर तंबाकू उत्पादों का सेवन न करने की शपथ दिलाई लाई गई। स्वास्थ्य भवन सभागार में कार्यवाहक सीएमएचओ डॉ. राजेश गुप्ता ने कार्मिकों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों का सेवन न करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर डिप्टी सीएमएचओ डॉ.लोकेश गुप्ता, डॉ योगेंद्र तनेजा, लेखाधिकारी नरेश राजपुरोहित, डीसी रविन्द्र सिंह शेखावत, सामाजिक कार्यकर्ता कमल पुरोहित, देवीदान चारण सहित कार्यालय कर्मी मौजूद रहे।
डॉ. राजेश गुप्ता ने तंबाकू के दुष्प्रभावो के बारे में चर्चा करते हुए इसे कैंसरकारी बताया। डॉ तनेजा ने नई पीढ़ी को तंबाकू जैसे श्राप से बचने के लिए पूरे स्वास्थ्य विभाग को मिशन मोड पर कार्य करने का संदेश दिया। डॉ लोकेश गुप्ता ने बताया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 21 जून तक मनाया जाएगा, जिसमें तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों को आमजन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता परक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तंबाकू सेवन न करने की ऑनलाइन शपथ का आयोजन भी किया जा रहा है शपथ लेने वाले को ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रदान किये गये। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विभागीय कार्मिकों ने ऑनलाइन शपथ लेकर डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन शपथ जिले का कोई भी नागरिक ले सकता है जिसके लिए मोबाइल में ऑनलाइन
pledge.mygov.in/no-tobacco-2023/ लिंक पर क्लिक करके डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। डॉ गुप्ता द्वारा राजस्थान राज्य स्काउट एंड गाइड के तत्वावधान में गुरुद्वारा स्कूल रानी बाजार तथा बांठिया स्कूल भींनासर स्कूल में आयोजित संगोष्ठी में प्रतिभागियों को तंबाकू के दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए शपथ भी दिलाई गई।

पान विक्रेताओ के साथ कोटपा एक्ट की पालना के लिए की समझाइश
स्वास्थ्य विभाग के दल द्वारा के ई एम रोड, कोर्ट गेट व रानी बाजार क्षेत्र में पान विक्रेताओं को कोटपा एक्ट के शत प्रतिशत पालन हेतु समझाइश की गई। दल में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानु प्रताप सिंह गहलोत, राकेश गोदारा व जिला तंबाकू निषेध प्रकोष्ठ के सलाहकार रविंद्र सिंह शेखावत ने विभिन्न थड़ियों पर लगे सरोगेट विज्ञापन को मौके पर ही हटाया। उन्होंने कोटपा एक्ट की धारा 4, 5, 6 तथा 7 की जानकारी युक्त पंपलेट भी वितरित किए। माह का अंतिम दिन होने तथा तंबाकू निषेध दिवस होने के कारण कई पान विक्रेताओं ने स्वयं अपनी दुकानों को स्वेच्छा से बंद रखा।

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