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हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 ध्वनिमत से पारित

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जयपुर, 22 मार्च। राजस्थान विधानसभा ने मंगलवार को हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इससे पहले उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र यादव ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के बाद विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों पर प्रकाश डालते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने देश-प्रदेश में अच्छे और निर्भिक पत्रकार तैयार करने के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय शुरू किया था। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय कोई सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि पत्रकारिता एवं जनसंचार से संबंधित विशिष्ट प्रकृति वाला है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से यह आवश्यकता महसूस की गई कि पत्रकारिता या जनसंचार की किसी भी शाखा के प्रख्यात व्यक्ति जिसे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर का बीस वर्ष या अधिक का अनुभव हो, को भी कुलपति पद के लिये योग्य माना जाए। इससे कुलपति के चयन के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति को कुलपति पद के लिए पैनल निर्माण हेतु अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर में भी इस प्रकार का प्रावधान है।

श्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि इस विश्वविद्यालय में चयन समिति यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार ही गठित की जाएगी। सर्च कमेटी के द्वारा ही कुलपति के चयन के लिए पैनल तैयार किया जाएगा। इससे यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार 10 वर्ष का प्रोफेसर का अनुभव रखने वाला व्यक्ति भी कुलपति पद पर चयनित हो सकेगा। यूजीसी के इस प्रावधान को यथावत रखा गया है। केवल अधिक विकल्प मिल सकें इसलिये यह अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पूरी पालना की जा रही है।

इससे पहले सदन ने विधेयक को प्रचारित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

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