भीलवाड़ा के गैंगरेप-भट्ठी कांड में 7 आरोपी बरी:2 दोषियों पर फैसला सुरक्षित; 14 साल की बच्ची को रेप के बाद आग में झोंका था
भीलवाड़ा कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया गया। जहां 7 को मामले से बरी कर दिया गया और 2 को दोषी करार दिया गया।
राजस्थान के शाहपुरा जिले में नाबालिग से गैंगरेप कर भट्ठी में जलाने के मामले में भीलवाड़ा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इस केस में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है, वहीं 7 आरोपियों को बरी कर दिया है।
लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने बताया- नाबालिग लड़की को गैंगरेप के बाद कोयले की भट्ठी में जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने एक महीने के अंदर 473 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। कोर्ट ने भी इस हत्याकांड को जघन्य अपराध माना है।
गुत्थी सुलझाने के लिए भंवरी देवी हत्याकांड की स्टडी की
भीलवाड़ा के शाहपुरा के कोटड़ी थाना इलाके के एक गांव में ये वारदात हुई थी। लड़की 14 साल की थी। उसके पिता ने वारदात से 4 महीने पहले कान्हा और कालू नाम के भाइयों को खेत किराए पर दिया था। वे खेत से 1 किलोमीटर दूर कोयला भट्ठी के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगे।
बच्ची की हडि्डयां इस तरह ढूंढी गई थीं और इस काम में 6 घंटे लगे थे।
2 महीने पहले से लड़की पर दोनों भाइयों की गलत नजर थी। 2 अगस्त 2023 को दोनों आरोपियों को मौका मिला। लड़की का परिवार रिश्तेदारी में गया था। लड़की सुबह 9 बजे तीन बकरियों को चलाने निकली। दोनों भाई उसका मुंह दबाकर भट्ठी के पीछे ले गए और 4 घंटे तक गैंगरेप किया।
इस दौरान दोनों की पत्नियों, मां, बहन और एक नाबालिग को गैंगरेप का पता चल गया। सभी ने चर्चा की कि मामला खुला तो फंस जाएंगे। कोर्ट ने कान्हा और कालू को दोषी करार दिया है, वहीं दोनों की पत्नियों, मां-बहन और अन्य को बरी कर दिया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों की पत्नियों ने नाबालिग को आग में डालने के लिए भट्ठी का दरवाजा खोला था। परिवार को कोयले में ये चांदी का कड़ा मिला भी मिला था।
इसके बाद दोपहर 2 बजे लड़की के सिर पर डंडा मारकर बेहोश किया और जिंदा ही भट्ठी में झोंक दिया। अधजले शरीर के टुकड़ाें को बोरों में भरकर तालाब में फेंक दिए थे। ये तालाब लड़की के खेत में ही था। लड़की शाम तक घर नहीं लौटी तो मां ने तलाश किया। आरोपियों से पूछा तो सभी अनजान बन गए।
रात 10 बजे जब कोयला भट्ठी जलती देखी तो गांव वालों को शक हुआ। परिजनों ने दोनों भाइयों और एक नाबालिग को दबोच लिया। अगले दिन पुलिस को भट्ठी में लड़की का हाथ और चांदी का कड़ा मिल गया। आरोपियों में कान्हा, कालू, दोनों की पत्नियां, मां, बहन और नाबालिग के अलावा संजय (20) और पप्पू (35) नाम के दो आरोपी थे, जिन्होंने शव को ठिकाने लगाने में मदद की। पुलिस ने इस केस को लेकर भंवरी कांड की स्टडी की थी।
सरकारी वकील बोले- हाईकोर्ट में अपील करेंगे
सरकारी वकील महावीर किसनावत ने बताया- सोमवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई होगी और कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस मामले में 7 लोगों को बरी क्यों किया गया है, ऑर्डर की कॉपी आने पर इसका विश्लेषण करेंगे, कहां कमी रह गई। आरोपियों को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। गैंगरेप और हत्या के मुख्य आरोपियों कालू और कान्हा को इस गंभीर केस में दोषी करार दिया गया है।
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