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गौ तस्कर नाजिम खान की जमानत SC ने रद्द की:सरकारी वकील के पेश नहीं होने पर 6 महीने पहले दी थी जमानत, सरकार ने लगाई थी पुनर्विचार याचिका

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गौ तस्कर नाजिम खान की जमानत SC ने रद्द की:सरकारी वकील के पेश नहीं होने पर 6 महीने पहले दी थी जमानत, सरकार ने लगाई थी पुनर्विचार याचिका

जयपुर

हार्डकोर गौ तस्कर नाजिम खान की जमानत को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बैंच ने राजस्थान सरकार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए आरोपी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया।

दरअसल, करीब 6 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही आरोपी को जमानत दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करके कहा था कि आरोपी आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ उत्तरप्रदेश के अलग-अलग थानों में गौ तस्करी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के करीब 8 मामले दर्ज हैं।

इनमें से पांच मामलों में वह भगौड़ा घोषित हो चुका हैं। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। वर्तमान मामले में भी वह तीन साल तक फरार रहा था। अंत में उसे अप्रेल 2024 में अलीगढ़ जेल से गिरफ्तार किया गया था। यहां भी वह गौ तस्करी के अन्य केस में बंद था।

आरोपी के खिलाफ उत्तरप्रदेश में भी गौ-तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।

आरोपी के खिलाफ उत्तरप्रदेश में भी गौ-तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।

गंभीर तथ्यों की अनुपस्थिति में दी थी जमानत

सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने बताया कि आरोपी को 21 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। उस समय सरकारी वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे। ऐसे में कोर्ट के सामने मामले के गंभीर तथ्य पेश नहीं हो पाए थे।

सरकार ने पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत करते हुए आरोपी के आदतन अपराधी होने के तथ्य कोर्ट के सामने रखे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की छूट कानून का निरंतर उल्लंघन करने वाले अपराधियों को नहीं दी जा सकती है, जो लोक व्यवस्था के लिए खतरा बन चुके हैं।

पुलिस को चकमा देकर भागा था तस्कर

नाजिम खान पर आरोप है कि वह और उसके सह-आरोपी गो तस्करी में शामिल हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 13 फरवरी 2021 को करौली जिले के नादौती थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त के दौरान गंगापुर सिटी की ओर से आ रहे एक कंटेनर को गो तस्करी की आशंका में रोका गया। कंटेनर की जांच करने पर उसमें अलग-अलग उम्र की 26 गाय थी। इनमें 3 से 6 साल की उम्र के 3 बछड़े और लगभग 5 साल की एक गाय मृत पाई गई। कंटेनर को जब्त कर लिया गया। ड्राइवर और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन तीसरा व्यक्ति, जिसकी पहचान बाद में नाजिम खान के रूप में हुई वह भाग निकला था। इसे 30 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

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