विज्ञापन केस- पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर माफी मांगी:रामदेव बोले- काम के उत्साह में ऐसा हो गया, कोर्ट ने कहा- आप इतने मासूम नहीं हैं
नई दिल्ली
बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के MD आचार्य बालकृष्ण सुनवाई में भाग लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।
पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए।
बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा- हम कोर्ट से एक बार फिर माफी मांगते हैं। हमें पछतावा है। हम जनता के बीच माफी मांगने को तैयार हैं।
कोर्ट ने कहा- हम बाबा रामदेव को सुनना चाहते हैं।
जस्टिस कोहली ने कहा- आपने (रामदेव) योग के लिए बहुत कुछ किया है। आपका सम्मान है, लेकिन आपने ये जो स्टेटमेंट दिया है- परम आदरणीय जज साहिब महोदया। अनकंडीशनली जो भी हमसे हुई हम अपोलोजाइज किए हैं।
जिस चीज का आप प्रचार कर रहे हैं, हमारी संस्कृति में ऐसी कई चीजें हैं। लोग सिर्फ ऐलोपैथी नहीं, घरेलू पद्धतियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नानी के नुस्खे भी। आप अपनी पद्धतियों के लिए दूसरों (एलोपैथी) को गलत क्यों बता रहे हैं।
रामदेव ने कहा- किसी को भी गलत बताने का हमारा कोई इरादा नहीं था। आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड एविडेंस के लिए तथ्य पर लाने के लिए पतंजलि ने प्रयास किए हैं। आगे से इसके प्रति जागरूक रहूंगा। कार्य के उत्साह में ऐसा हो गया। आगे से नहीं होगा।
इस पर कोर्ट ने कहा- आप इतने मासूम नहीं हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ हो। अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हैं। हम इस मामले को 23 अप्रैल को देखेंगे। आप दोनों (रामदेव-बालकृष्ण) उस दिन भी कोर्ट में मौजूद रहें।
पतंजलि ने 2 और 9 अप्रैल को भी माफी मांगी, कोर्ट ने कहा- ये सिर्फ खानापूर्ति है बाबा रामदेव की तरफ से 2 अप्रैल को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच में माफीनामा दिया गया था। बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है। आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी।
10 अप्रैल की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले (9 अप्रैल को) बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल किया। इसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ याचिका लगाई है
सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया।
सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई मिनट टु मिनट पढ़ें…
अपडेट्स
12:19 PM16 अप्रैल 2024
कोर्ट रूम LIVE
जस्टिस हिमा कोहली: ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ हो। अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हैं। हम इस मामले को 23 अप्रैल को देखेंगे। हमें संयम रखना होगा और मुद्दे पर रहना होगा।
मुकुल रोहतगी: हम हर वो कदम उठाएंगे, जो जरूरी होंगे।
सुप्रीम कोर्ट: मिस्टर रोहतगी अवमानना करने वालों की तरफ से पेश हुए और इनकी माफी के लिए उनकी नेक नीयत दिखाई। ये लोग खुद ही कुछ कदम उठाएंगे। इन लोगों ने एक हफ्ते का समय मांगा है। 23 अप्रैल को फिर सुनवाई करेंगे। यह निश्चित कर लें कि दोनों लोग कोर्ट में मौजूद रहें।
12:03 PM16 अप्रैल 2024
कोर्ट रूम LIVE
रामदेव: मैं इस तथ्य के प्रति 100 फीसदी जागरुक रहूंगा। मेरे लिए अशोभनीय है कि ये सब बातें हों।
बालकृष्ण: जो भी हुआ, वो अज्ञानतापूर्वक हुआ है। इस गलती के प्रति क्षमाप्रार्थी हैं।
जस्टिस अमानतुल्लाह: ये बहुत गलत है कि आपने ऐलोपैथी पर कटाक्ष किया है।
रामदेव: ऐलोपैथी को भी साइंस कहा गया है और इन दोनों शाखाओं के बीच विवाद चलता रहा है। विकीपीडिया वगैरह पर भी।
जस्टिस अमानतुल्लाह: लेकिन आपने क्या किया, आप अपना काम करो।
जस्टिस हिमा कोहली: हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम माफ कर देंगे आपको। आपका इतिहास हम अनदेखा कर दें। इस कोर्ट के आदेश थे, तब भी आपने अवहेलना की। आप इतने मासूम नहीं हो।
11:59 AM16 अप्रैल 2024
कोर्ट रूम LIVE
जस्टिस कोहली: आपको यह हक किसी ने नहीं दिया कि आप दूसरे के सिस्टम को शूट डाउन करें।
रामदेव: उसके लिए मैं विनम्र भाव से कह रहा हूं कि वो बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। हम एविडेंस बेस्ड मोल-भाव का ध्यान रखेंगे।
जस्टिस कोहली: बीमारियों के लिए दवाओं की पब्लिसिटी की इजाजत नहीं है। ना फॉर्मेसी और ना डॉक्टर कर सकते हैं। आज तक इस वाली बीमारियों के लिए किसी ने भी एडवर्टाइज नहीं किया। बिल्कुल गैर-जिम्मेदार वाली हरकत है। देश के हर नागरिक के लिए नियम हैं।
जस्टिस अमानतुल्लाह: कानून सबके लिए एक है।
रामदेव: आगे से इसके प्रति जागरूक रहूंगा। कार्य के उत्साह में ऐसा हो गया। आगे से नहीं होगा।
11:53 AM16 अप्रैल 2024
कोर्ट रूम LIVE
जस्टिस हिमा कोहली: हमने आपके स्टेटमेंट पढ़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? परम आदरणीय जज साहिब महोदया। अनकंडीशनली हमने जो भी हमसे हुई हम अपोलोजाइज किए हैं।
जस्टिस हिमा कोहली: आपने क्या सोचा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एडवरटाइज करेंगे? जिस चीज का आप प्रचार कर रहे हैं, हमारी संस्कृति में ऐसी कई चीजें हैं। लोग सिर्फ ऐलोपैथी नहीं, घरेलू पद्यतियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नानी के नुस्खे बीमारियों के लिए। आप अपनी पद्यतियों के लिए दूसरों को खराब और रद्द करने को क्यों कह रहे हैं।
रामदेव: किसी को भी रद्द करने का इरादा नहीं था। हमने 5 हजार से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल किए। आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड एविडेंस के लिए तथ्य पर लाने के लिए पतंजलि ने प्रयास किए हैं।
11:51 AM16 अप्रैल 2024
कोर्ट रूम LIVE
जस्टिस हिमा कोहली: क्या कुछ एडिशनल फाइल किया गया है?
रोहतगी: हमें पछतावा है, यह दिखाने के लिए हम जनता में माफी मांगने को तैयार हैं। हमने दावा किया था कि हमारे पास दवाओं की एक वैकल्पिक व्यवस्था है।
जस्टिस अमानतुल्लाह: हमने एफिडेविट की भाषा पर कमेंट किया है।
11:39 AM16 अप्रैल 2024
कोर्ट रूम LIVE
जस्टिस अमानतुल्लाह: ऐसा मत सोचिएगा कि हमारी तरफ से कोई सेंसरशिप है।
जस्टिस हिमा कोहली: क्या हम 2 मिनट के लिए उठ जाएं, तब तक ये वीसी ठीक होती है।
रोहतगी: आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है, लेकिन आप चाहें तो 5 मिनट ले लें। अच्छा रहेगा।
11:38 AM16 अप्रैल 2024
कोर्ट रूम LIVE
रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी: हम पूरी तरह माफी मांगते हैं।सुप्रीम कोर्ट- हम उनसे बात करना चाहते हैं (रामदेव की ओर इशारा किया)।
जस्टिस हिमा कोहली: आपने बहुत कुछ किया है योग के लिए, आपके लिए गरिमा है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिए हैं।
(वीडियो कनेक्शन टूट गया।)
11:13 AM16 अप्रैल 2024
पतंजलि पर आरोप
11:13 AM16 अप्रैल 2024
क्या है पूरा मामला
10 जुलाई 2022 को पतंजलि ने एक विज्ञापन जारी किया। एडवर्टाइजमेंट में एलोपैथी पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसके खिलाफ 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई।
21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था- पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगा सकता है।
11:12 AM16 अप्रैल 2024
पतंजलि पर दो कानून उल्लंघन का आरोप
11:11 AM16 अप्रैल 2024
कोर्ट के आदेश के बाद भी पतंजलि ने जारी किए थे विज्ञापन
इससे पहले हुई सुनवाई में आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के CEO बालकृष्ण के साथ योग गुरु रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताया। पतंजलि ने इन विज्ञापनों में मधुमेह और अस्थमा को ‘पूरी तरह से ठीक’ करने का दावा किया था।
11:10 AM16 अप्रैल 2024
पतंजलि से जुड़े अन्य विवाद…
- कोरोना के अलावा रामदेव बाबा कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट्स से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावे को लेकर विवादों में रहे हैं।
- 2018 में भी FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर एक महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी।
- 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था।
- 2015 में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद CSD ने अपने सारे स्टोर्स से आंवला जूस हटा दिया था। 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत की थी।
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