अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में जमानत:दिल्ली सीएम कल जेल से बाहर आ सकते हैं; ED बेल के खिलाफ अपील करेगी

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में जमानत:दिल्ली सीएम कल जेल से बाहर आ सकते हैं; ED बेल के खिलाफ अपील करेगी

नई दिल्ली

पहली फोटो- केजरीवाल को जमानत मिलने पर आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पटाखे फोड़े। दूसरी फोटो 10 मई की है, जब केजरीवाल को अंतिरम जमानत मिली थी। - Dainik Bhaskar

पहली फोटो- केजरीवाल को जमानत मिलने पर आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पटाखे फोड़े। दूसरी फोटो 10 मई की है, जब केजरीवाल को अंतिरम जमानत मिली थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार, 20 जून शाम 8 बजे दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। वे शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं।

उधर, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए, लेकिन वेकेशन बेंच ने इससे इनकार कर दिया।

कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने को कहा। कोर्ट ने कहा है कि विस्तृत फैसला शुक्रवार को अपलोड होगा। तब पता चल पाएगा कि दिल्ली सीएम को किस आधार पर बेल दी गई।

जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई। जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ED और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

तस्वीर उस वक्त की है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।

तस्वीर उस वक्त की है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।

हालांकि, अदालत ने राहत देने से पहले केजरीवाल पर 2 शर्तें लगाईं
1. वे जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
2. जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

अब आगे क्या
लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट की फिलहाल छुट्टी चल रही है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने बेल बॉन्ड भरा जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती कल ईडी ऊपरी अदालत में पेश करेगी और निचली अदालत के जमानत के फैसले को चुनौती देगी।

कोर्ट लाइव: ED ने कहा- हवा में जांच नहीं की, आप की दलील- फर्जी केस

  • ED के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा, ‘ED ने हवा में जांच नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए।
  • केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी थी कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है।
  • ASG एसवी राजू ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि एक्साइज पॉलिसी के सेक्शन-45 भूल जाएं। बेल रिजेक्ट करने का मजबूत आधार है कि केजरीवाल ने अपने मोबाइल का पासवर्ड अब तक नहीं दिया है। हालांकि, कोर्ट ने ईडी की दलीलें खारिज करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी।

केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था।

2 जून: केजरीवाल ने सरेंडर करते वक्त कहा था- पता नहीं, कब बाहर आऊंगा
​​​​​
केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर के पहले AAP कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा। वहां मेरे साथ क्या-क्या होगा, मुझे नहीं पता।

सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज, मैं फिर से तिहाड़ जेल जा रहा हूं। मैंने इन 21 दिनों में एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया।

उन्होंने आगे कहा था कि मेरे लिए AAP महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने घोटाला किया है। मैं फिर से जेल जा रहा हूं, क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है।

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!