अंशुमान सिंह भाटी ने विधानसभा में नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए रखी मांग..

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अंशुमान सिंह भाटी ने विधानसभा में नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए रखी मांग
इं.गां.न.प. लिफ्ट परियोजना की सामूहिक डिग्गी योजना का टैरिफ कोड सामान्य कृषि की तरह हो:- अंशुमान सिंह भाटी

बीकानेर 5 जनवरी 2026 । कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने विधानसभा में नियम दो सौ पिचानवे के तहत विशेष उल्लेख के जरिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिफ्ट परियोजना की सामूहिक डिग्गी योजना का टैरिफ कोड सामान्य कृषि की तरह करने की मांग उठाई ।  
भाटी ने कहा वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिफ्ट परियोजना में सामूहिक डिग्गी योजना का टैरिफ कोड 4400 है, जिससे प्रति यूनिट दो पाॅइंट पचहत्तर रुपए बिल किसानों से वसूला जा रहा है। तीस एचपी के डिग्गी कनेक्शन का 4400 टैरिफ कोड से दो माह में लगभग अठारह हजार का बिल बनता है, जबकि सामान्य कृषि टैरिफ से शून्य दशमलव नौ शून्य रुपए प्रति यूनिट के दर के हिसाब से दो माह का बिल लगभग छह हजार रुपए बनता है। अर्थात टैरिफ कोड 4400 से 12 हजार रुपए प्रति दो माह के हिसाब से किसानों को प्रति वर्ष 72 हजार रुपए का अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। विभाग द्वारा काश्तकारों को चैबीस घंटे विद्युत आपूर्ति किए जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि धरातल पर वास्तव में काश्तकारों को मात्र छह घंटे ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। यह बड़ी विडंबना है कि एक ओर तो किसानों को विद्युत आपूर्ति कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर सिंचाई पानी की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी किसानों को अधिक राशि चुकानी पड़ रही है। इससे किसानों को दोहरी मार पड़ रही है और सामूहिक डिग्गी योजना के अंतर्गत एक डिग्गी के दायरे में चालीस से पचास किसान परिवार आ रहे हैं और ऐसी कई डिग्गियां मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत में भी है, जिससे हजारों की संख्या में किसान प्रभावित हो रहे हैं।  
भाटी ने लिफ्ट परियोजना में संचालित टैरिफ कोड 4400 के स्थान पर जनित में सामान्य कृषि टैरिफ 4 हजार करने की मांग पुरजोर शब्दों में उठाई जिससे किसानों का फायदा हो सकें ।
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