Jaipur: न्यायिक सेवा के अफसरों के लिए RGHS को लेकर छूट

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राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम 2008 में नहीं हुए अनुरूप संशोधन, RGHS के अनुरूप नहीं हुए संशोधन, ऐसे में 30 नवंबर तक न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम 2008 तक ले सकेंगे लाभ, न्यायिक अधिकारी इस नियम के तहत ले सकेंगे चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण, लेकिन न्यायिक अधिकारी स्वैच्छिक रूप से RGHS में करवाते हैं पंजीकरण, तो RGHS की प्रक्रिया अनुसार न्यायिक अधिकारी को चिकित्सा सुविधाएं नियम के तहत मिल सकेगा लाभ, इसके तहत मिल सकेगी कैशलेस सुविधाएं, वित्त सचिव बजट सिद्धार्थ महाजन ने फाइल पर किया अनुमोदन

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