
REET BSTC vs BEd : बीएसटीसी अभ्यर्थियों को हाइकोर्ट से मिली बड़ी राहत, बीएड अभ्यर्थियों को रीट लेवल 1 में सम्मिलित करने से कोर्ट ने किया इनकार
जोधपुर: REET लेवल-1 भर्ती प्रक्रिया से बीएड उम्मीदवारों को बाहर करने की मांग पर जोधपुर हाईकोर्ट (Jodhpur High Court) आज फैसला सुना दिया है. मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को रीट लेवल 1 में सम्मिलित करने से इनकार कर दिया.
आदेश के बाद 4 लाख बीएसटीसी के और 9 लाख बीएड अभ्यर्थी प्रभावित होंगे. भारत सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी तो वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने पक्ष रखा. बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से एडवोकेट विज्ञान शाह व अन्य अधिवताओं ने पक्ष रखा. बता दें कि सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था.
इससे पहले तीन दिन सभी पक्षों ने इस मामले में अपना पक्ष रखा. सोमवार और मंगलवार को कई घंटों तक सुनवाई चली. BSTC उम्मीदवारों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वकील की ओर से पक्ष रखा गया. राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) लेवल-1 से बीएड उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग को लेकर बीएसटीसी उम्मीदवार आंदलोन कर रहे हैं. बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने सरकार से कहा है कि अगर उनका पक्ष मजबूती के साथ अदालत में नहीं रखा गया तो वह इससे ज्यादा बड़ा आंदोलन करेंगे.
हाईकोर्ट कोर्ट ने दिए थे बीएड उम्मीदवार को शामिल होने के आदेश:
एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रीट लेवल-1 के लिए बीएसटीसी उम्मीदवारों को ही पात्र माना गया था. लेकिन बीएड डिग्री के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट से मांग की जिसके बाद हाईकोर्ट ने बीएड वालों को भी रीट लेवल-1 में शामिल करने के आदेश दिया. वहीं दूसरी ओर कोर्ट के इस फैसले के बाद हाईकोर्ट ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चुनौती दे थी. इसके बाद से ही BSTC उम्मीदवार हाईकोर्ट से मांग कर रहे थे कि बीएड उम्मीदवारों को लेवल-1 से बाहर निकाला जाए. ऐसे में आज बीएसटीसी अभ्यर्थियों को आज हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
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