हाई कोर्ट ने कहा- उप मुख्यमंत्री की शपथ असंवैधानिक नहीं:बिना स्टडी किए याचिका पेश की, याचिकाकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाया
दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने 15 दिसंबर को अल्बर्ट हॉल पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
राजस्थान हाई कोर्ट (जयपुर खंडपीठ) ने उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की शपथ को असंवैधानिक बताते हुए उनकी नियुक्ति को रद्द करने वाली जनहित याचिका को तर्कहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट ने कहा- आजकल जनहित याचिकाओं का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। यह मामला भी इसी श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ता प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी बिना स्टडी किए इस तरह की जनहित याचिका कोर्ट मे पेश की।
हाईकोर्ट की जयपुर बैंच ने कहा कि आजकल जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग बढ़ गया है। यह मामला भी इसी श्रेणी में आता हैं।
उप मुख्यमंत्री लिखने से शपथ अवैध नहीं हो जाती है
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी ने कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्री ने संविधान में शपथ को लेकर निर्धारित प्रपत्र के आधार पर ही शपथ ली है। केवल उप मुख्यमंत्री शब्द बोल देने से शपथ अवैध नहीं हो जाती है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के 5 हाई कोर्ट इस तरह के मामलों में शपथ को वैध करार दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से तथ्यहीन और दुर्भावना से प्रेरित है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए।
अल्बर्ट हॉल पर हुआ था शपथ ग्रहण समारोह
उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने 15 दिसंबर को अल्बर्ट हॉल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही पद व गोपनीयता की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हुए थे। दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की शपथ को वकील ओमप्रकाश सोलंकी निवासी खिरणी फाटक के पास, खातीपुरा, जयपुर ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि संविधान में उप मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख ही नहीं है। ऐसे में शपथ को असंवैधानिक करार दिया जाए।
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