कार में पीछे बैठने वालों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य: राजस्थान में कल से लागू होगा नियम, लापरवाही बरतने पर 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

राजस्थान में कार चलाने वालों के लिए जरूरी खबर है। अब पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य कर दी गई है। बुधवार से इसे लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। बिना सीट बेल्ट कोई यात्री मिला तो उसका चालान किया जाएगा। ये चालान उतना ही होगा, जितना फ्रंट सीट पर बैठे व्यक्ति पर किया जाता है।

फ्रंट फेसिंग सीट वालों के लिए अनिवार्य विभाग से जारी आदेशों में सीट बेल्ट उनके लिए अनिवार्य है , जो फ्रंट फेसिंग सीट पर बैठते हैं । यानी बैठते समय यात्री का फेस या दिशा आगे की तरफ हो । अक्सर बड़ी गाड़ियों में कई जगह सीटें बैक फेसिंग भी होती हैं । ऐसे पैसेंजर पर यह नियम लागू नहीं होगा । साइट फेसिंग सीट पर बैठे यात्री के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी नहीं है । 1 सितंबर 2020 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई थी । कार में में आगे बैठे दोनों यात्रियों पर लागू होता है ।
आदेशों को लेकर अधिकारी भी कंफ्यूज आदेशों में पीछे की सीट पर बैठने वाले तीसरे व्यक्ति को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है । इसको लेकर परिवहन विभाग के अधिकारी खुद कंफ्यूज हैं । परिवहन विभाग के कमिश्नर कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है । अगर किसी गाड़ी में 5 व्यक्ति हैं और 4 सीट पर बेल्ट है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ? इसको लेकर मामले को दिखवाना पड़ेगा ।

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!