गृह मंत्रालय ने जारी किए आदेश:सभी राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध करवाएंगे अपने यहां प्लांट्स में निर्मित ऑक्सीजन

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 की विकट परिस्थितियों को मद्देनजर ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर राज्यों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से यह निर्देश दिए गए हैं कि उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को एकबारगी प्रतिबंधित किया गया है। राज्यों पर भी यह प्रतिबंध लगाया गया है कि वह उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दे ।सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के प्रबंधन के संदर्भ में ये आदेश दिए गए हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति केवल मेडिकल के क्षेत्र में की जावे। इस हेतु सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी राज्य से मेडिकल उपयोग के लिए ऑक्सीजन की परिपूर्ति को रोका नहीं जाएगा इसमें किसी समय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात ,दिल्ली ,उत्तर प्रदेश ,छत्तीसगढ़ ,कर्नाटका ,केरल,तमिलनाडु हरियाणा पंजाब तथा राजस्थान सहित सभी राज्यों में ऑक्सीजन की खपत को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं ।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव सिद्धार्थ महाजन ने भी मुख्यमंत्री की वीसी में बताया था कि आने वाले 11 दिनों में ऑक्सीजन की मांग दुगनी होने की संभावना है जिसके चलते ग्रामीण इलाकों के ऑक्सीजन प्लांट को भी 24 घंटे प्रोडक्शन के लिए कह दिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार के निर्देशानुसार इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर मेडिकल में डायवर्ट किया जा रहा है। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था भी की जा रही है।यही नही स्वास्थ्य सेवाओं हेतु ऑक्सीजन वितरण का जिम्मा भी गृह मंत्रालय ने अपने पास रखा है ।राजस्थान के भिवाड़ी में ऑक्सीजन प्लांट लगा होने के बावजूद राजस्थान को ऑक्सीजन की आपूर्ति गुजरात के जामनगर से होगी जिसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी वीडियो कांफ्रेंस के दौरान दी थी।

Categories:
error: Content is protected !!