निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों को मतदान दिवस 19 एवं 26 अप्रैल को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

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बीकानेर, 8 अप्रैल। जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, ओद्यौगिक उपक्रम, कारोबार एवं व्यवसाय में कार्यरत कामगार व ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता है परन्तु उन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत है उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 19 एवं 26 अप्रैल (यथानिर्धारित) के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने बताया कि इनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है। जिससे वे अपने मतदान के अधिकार का स्वंतत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग कर सके।
संयुक्त श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है ,तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु संबधित रिटर्निंग अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

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