NEET के 1563 कैंडिडेट्स की 23 जून को दोबारा परीक्षा:इन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे; SC ने कहा- 30 जून से पहले नया रिजल्ट जारी हो
नई दिल्ली
NEET रिजल्ट में गड़बड़ियों के विरोध में स्टूडेंट्स ने 9 जून को नई दिल्ली में NTA के खिलाफ प्रदर्शन किया था।
NEET एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोरकार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे।
23 जून को होगी परीक्षा, 30 जून से पहले रिजल्ट
इन कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा। ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो और सभी बच्चों की काउंसलिंग पहले से तय तारीख 6 जुलाई से एकसाथ हो सके।
दोबारा परीक्षा देना जरूरी नहीं होगा
जो कैंडिडेट परीक्षा नहीं देना चाहेगा, उसका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स बगैर पुराने स्कोरकार्ड के आधार पर ही माना जाएगा। केंद्र के इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायत पर कई राज्यों के हाईकोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब हाईकोर्ट में इन्हीं शिकायतों पर सुनवाई नहीं होगी।
NEET UG एग्जाम में ग्रेस मार्क्स दिए जाने के विरोध में दिल्ली समेत कई राज्यों में NTA के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को NEET UG 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें 3 मांग की गई थीं…
- परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच SIT-एक्सपर्ट कमेटी करे।
- मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए।
- NEET परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए।
शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- पेपर लीक के कोई सबूत नहीं
केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘NTA पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। यह एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और हम उसके निर्णय का पालन करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान न हो।
धर्मेंद्र प्रधान ने 9 जून को मोदी 3.0 कैबिनेट में शिक्षामंत्री पद की शपथ ली है।
काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है सुप्रीम कोर्ट
इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।
हालांकि, SC ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और NTA को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने NEET UG 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे।
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA से 4 हफ्ते में जवाब मांगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया
वहीं, 12 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में NEET UG एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देने और कथित पेपर लीक की 4 नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने NTA को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई रखी गई है।
सांसद का दावा- 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से
मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से हैं। इस परीक्षा की पारदर्शिता पर कई सार्वजनिक मंचों पर सवाल उठ रहे हैं। NTA इस मामले में पूरी तरह बेनकाब हो गया है। इसने 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया।
20 हजार स्टूडेंट्स ने की है शिकायत
देशभर में NEET UG 2024 को लेकर अलग-अलग राज्यों में लगभग 20 हजार स्टूडेंट्स ने याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की गई हैं।
ग्रेस मार्क्स के खिलाफ दायर की गई याचिका में कहा गया कि NTA ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने के लिए क्या तरीका अपनाया। वहीं, एग्जाम के पहले NTA की तरफ से जारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी ग्रेस मार्क्स देने के प्रावधान का जिक्र नहीं था। ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स देना सही नहीं है।
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