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लॉरेंस जेल इंटरव्यू मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई:जेल मंत्रालय ने कहा- सुरक्षा के पूरे इंतजाम करेंगे; बॉडी-स्कैनर के लिए केंद्र से मांगेंगे परमीशन

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लॉरेंस जेल इंटरव्यू मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई:जेल मंत्रालय ने कहा- सुरक्षा के पूरे इंतजाम करेंगे; बॉडी-स्कैनर के लिए केंद्र से मांगेंगे परमीशन

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। - Dainik Bhaskar

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई।

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट अब अगली सुनवाई 25 जनवरी को करेगा। आज सुनवाई के दौरान जेल मंत्रालय ने HC को आश्वासन दिया कि 1 साल में सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठा लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, बॉडी स्कैनर के लिए केंद्र सरकार से परमिशन चाहिए, इसके लिए लिखा जाएगा।

गौरतलब है कि बीती सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को FIR दर्ज करने और नई जांच कमेटी (SIT) का गठन करने का आदेश दिया था। पंजाब पुलिस तीन दिन पहले ही गैंगस्टर लॉरेंस पर जेल से इंटरव्यू देने के मामले में पंजाब में 2 केस दर्ज कर चुकी है। स्टेट क्राइम ब्यूरो में लॉरेंस और अज्ञात गैंग के मेंबरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

पंजाब सरकार की बनाई SIT जांच को खारिज कर चुका हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच को खारिज करते हुए नई जांच टीम बनाई थी। इसकी अगु‌वाई स्पेशल DGP प्रबोध कुमार कर रहे हैं। इन दोनों मामलों से संबंधित जानकारी भी आज पंजाब सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दी गई।

पंजाब पुलिस का तर्क हाईकोर्ट ने किया था खारिज
23 दिसंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की तरफ से दाखिल की गई जांच रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इंटरव्यू बठिंडा या किसी अन्य जेल व पुलिस स्टेशन में होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था।

ADGP बोले- पंजाब जेल में नहीं हुआ इंटरव्यू, राजस्थान में संभव
इससे पहले हाईकोर्ट में पंजाब के जेल ADGP अरुणपाल सिंह ने कहा था कि SIT को पंजाब की जेल या जेल से बाहर पूरे पंजाब में कहीं भी लॉरेंस के इंटरव्यू का कोई सबूत नहीं मिला है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या हरियाणा में इंटरव्यू के होने की संभावना है तो ADGP ने इस संभावना से इनकार कर दिया। कहा कि इंटरव्यू के समय वह दिल्ली और राजस्थान पुलिस की कस्टडी में था।

राजस्थान से इंटरव्यू होने की संभावना है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह अब बताया जा रहा है कि पंजाब की जेल में यह इंटरव्यू नहीं हुआ। आखिर SIT ने क्या किया और SIT को क्या आदेश दिया गया था? हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है और इस मामले में सुनवाई करना इसलिए जरूरी है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो।

इंटरव्यू में मूसेवाला का कत्ल कराने की बात कबूली, सलमान खान को धमकी दी

इंटरव्यू पार्ट-1 : गैंगस्टर लॉरेंस का पहला इंटरव्यू 14 मार्च की शाम को ब्रॉडकास्ट किया गया था। तब पंजाब DGP ने पहले इंटरव्यू के बाद साफ तौर पर लॉरेंस का इंटरव्यू पंजाब से बाहर होने की बात कही थी। इसमें लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाने की बात कबूली थी। लॉरेंस का कहना था कि मूसेवाला सिंगिंग के बजाय गैंगवार में घुस रहा था। उसके कॉलेज फ्रेंड अकाली नेता विक्की मिड्‌डूखेड़ा के कत्ल में भी मूसेवाला का हाथ था।

इंटरव्यू पार्ट-2 : इसके तीन दिन बाद 17 मार्च को फिर दूसरा पार्ट ब्रॉडकास्ट किया गया। जिसमें लॉरेंस ने जेल के अंदर से इंटरव्यू करने का सबूत भी दे दिया। उसने अपनी बैरक भी दिखाई और बताया कि उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन मोबाइल उसके पास आ जाता है और सिग्नल भी। इंटरव्यू के दौरान ही लॉरेंस ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। काले हिरण के शिकार के बाद लॉरेंस सलमान से नाराज है।

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