NATIONAL NEWS

6 हजार ग्रेड थर्ड टीचर की नियुक्ति का रास्ता खुला:हाईकोर्ट ने रोक हटाई, कहा-अदालत एक्सपर्ट कमेटी के फैसले को रिव्यू नहीं कर सकती

TIN NETWORK
TIN NETWORK
FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

6 हजार ग्रेड थर्ड टीचर की नियुक्ति का रास्ता खुला:हाईकोर्ट ने रोक हटाई, कहा-अदालत एक्सपर्ट कमेटी के फैसले को रिव्यू नहीं कर सकती

जयपुर

ग्रेड थर्ड-2022 लेवल-1 के पदों पर नियुक्तियों का रास्ता अब साफ हाे गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब करीब 6 हजार पदों पर नियुक्तियां हो पाएंगी।

नियुक्तियों को लेकर निधि चौधरी व अन्य की याचिकाओं को जस्टिस समीर जैन की अदालत ने आज सुबह खारिज करते हुए भर्ती पर लगी रोक को हटा लिया है। याचिकाओं में कुल 21 विवादित प्रश्नों को चुनौती दी गई थी। जिस पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

छह महीने से अटकी थी नियुक्तियां
दरअसल, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 लेवल-1 में याचिकाकर्ताओं ने 21 सवालों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बोर्ड ने प्रारंभिक आंसर की में इन सवालों के जवाब सही माने थे, लेकिन फाइनल आंसर-की में इनमें से कुछ सवालों को डिलीट कर दिया, वहीं कुछ के विकल्प बदल दिए। इससे सैकड़ों अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 30 नवंबर 2023 को भर्ती में नियुक्तियों पर स्टे के ऑर्डर दिए थे, जिससे नियुक्तियां अटक गई थी। इस परीक्षा में करीब 3 लाख लोग शामिल हुए थे।

एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को माना सही
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बोर्ड ने जिन सवालों को डिलीट किया है और जिनके विकल्प बदलें हैं, वे तथ्यों से परे हैं। हमने बोर्ड को किताबों के रेफरेंस भी दिए, लेकिन बोर्ड ने हमारी आपत्तियों को खारिज कर दिया।

कोर्ट के आदेश के बाद बोर्ड ने एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ने भी बोर्ड की फाइनल आंसर-की को ही सही ठहराया। इसके बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

दरअसल, पहले भी इस तरह की भर्ती परीक्षाओं में कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को ही सही मानते हुए उस पर दखल देने से मना कर दिया था। हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे हाई कोर्ट की डिवीजन बैंच में इस आदेश को चुनौती देंगे।

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

About the author

THE INTERNAL NEWS

Add Comment

Click here to post a comment

error: Content is protected !!