राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना:कोलायत में भाणेका, लोहिया, बरसिंगसर व हाडला में जारी होंगे बजरी-क्ले के खनन पट्टे
बीकानेर
कोलायत तहसील के भाणेका, लोहिया, हाडला व बरसिंगसर के बीच के एरिया में जल्दी ही बजरी, क्ले, सिलिका सेंड के खनन पट्टे जारी किए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर इन गांवों में 577 वर्ग किमी क्षेत्र को अनारक्षित घोषित कर दिया है।
‘कोलायत में 717 वर्ग किमी एरिया आरक्षित कर खनन पर बेवजह लगा रखी रोक, 100 करोड़ रुपए सालाना नुकसान’ शीर्षक से पांच नंबर पेज पर खबर प्रकाशित की थी। उसके बाद सरकार का ध्यान इस ओर गया। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर कोलायत भाणेका, लोहिया, हाडला व बरसिंगसर के बीच की करीब 577 वर्ग किमी जमीन को अनारक्षित घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में बजरी, क्ले, सिलिका सेंड के भंडार है और खान विभाग अब खनन पट्टे जारी कर सकेगा।
पूर्व में सरकार ने 24 सितंबर, 13 को अधिसूचना जारी कर कोलायत तहसील के भाणेका और लोहिया गांव में 319.965 वर्ग किमी व हाडलां व बरसिंगसर के बीच का गेप एरिया 274.3475 वर्ग किमी तथा 8 जुलाई, 15 को दूसरी अधिसूचना जारी कर दियातरा, भाणेका, लोहिया में 124.275 वर्ग किमी एरिया लिग्नाइट व अन्य प्रधान खनिजों की खोज के लिए पांच साल तक आरक्षित किया था।
अवधि पूरी होने के बावजूद क्षेत्र को अनारक्षित नहीं किया गया जिससे वहां बेवजह खनन पर रोक लगी रही। खान सचिव आनंदी बताया कि मोटे अनुमान के मुताबिक हाडला बरसिंगसर के गेप एरिया में 258 वर्ग किमी क्षेत्र में 2 मीटर गहराई के बाद 5 से 7 मीटर तक बजरी और सिलिका सेंड उपलब्ध है। करीब 10 मीटर की गहराई पर बाल क्ले के संकेत हैं। बाल क्ले का 2.5 से 3 मिलियन टन डिपोजिट होने की संभावना है। खान निदेशक भगवतीप्रसाद कलाल ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्लॉट तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है।
एरिया आरक्षित करने से पहले के 23 खनन पट्टे प्रभावशील
कोलायत में भाणेका, लोहिया, हाडलां, दियातरा व बरसिंगसर के बीच का गेप एरिया लिग्नाइट व अन्य प्रधान खनिजों के लिए आरक्षित किए जाने से पूर्व वहां 23 खनन पट्टे दिए गए थे जो प्रभाव में हैं। इनमें बाल क्ले, बजरी, ग्रेवल के हाडलां में सात और बाल क्ले, बजरी, सिलिका सेंड, ग्रेवल के झझु में 14 और मोखा में बाल क्ले के दो खनन पट्टे शामिल हैं।
15.66 वर्ग किमी आरक्षित रहेगा
पूर्व में आरक्षित किए गए क्षेत्र में से 15.66 वर्ग किमी एरिया आरक्षित ही रहेगा। अधिसूचना के मुताबिक भारत सरकार के उपक्रम नेयवली लिग्नाइट कारपोरेशन को लिग्नाइट के खनन पट्टा अनुदान के लिए हाडला व बरसिंगसर का एरिया ऐलोकेट किया गया था। इस कारण 15.66 वर्ग किमी एरिया अनारक्षित रहेगा। भाणेका, लोहिया इत्यादि गांवों का 319.965 वर्ग किमी व हाडला बरसिंगसर के बीच का करीब 258 वर्ग किमी एरिया अनारक्षित किया गया है।
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